डीजीसीए ने एयरलाइंस को 27 मार्च तक लागू करने की दी डेडलाइन

Posted on: 25 March 2025 Share

नागरिक विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने यात्रियों की सुविधा के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। डीजीसीए ने सभी एयरलाइनों को निर्देश दिया गया है कि वे टिकट बुक होने के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय पर उपलब्ध यात्री चार्टर का ऑनलाइन लिंक यात्री को (एसएमएस/वाट्सएप) मैसेज के रूप में भेजें ताकि यात्रियों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी मिल सके।

इस लिंक में यात्रियों के अधिकारों, नियमों और शिकायत निवारण की पूरी जानकारी होगी, जिससे उन्हें किसी भी समस्या के समाधान में आसानी हो। यह जानकारी एयरलाइन की वेबसाइट और टिकट पर भी प्रमुखता से होनी चाहिए।

27 मार्च तक लागू करने को कहा विमानन नियामक ने विमान सेवा देने वाली कंपनियों को यात्रियों से जुड़े नियमों और ग्राहकों के अधिकारों से संबंधित प्रविधानों का प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया है। डीजीसीए ने इस संबंध में सात मार्च को सभी एयरलाइंस को पत्र भेजा और इसे 27 मार्च 2025 तक लागू करने की बात कही गई है।

डीजीसीए के आदेश के बाद सभी एयरलाइन कंपनियों ने अपने सिस्टम में बदलाव करना शुरू कर दिए है। स्पाइसजेट ने इस प्रक्रिया को लागू कर दिया है और यात्रियों को उनके अधिकारों की जानकारी टिकट बुकिंग के साथ भेजी जा रही है।